rajasthan me laga 15 tarik tak bada lockdown .

 राजस्थान में बढ़ा 17 मई तक लॉकडाउन। शादीओ में केवल 31 मेहमान को ही अनुमति , लिस्ट एसडिएम को देनी होगी। 


राजस्थान में गहलोत सरकार ने राज्य में पहले से चल रही लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 17 मई तक बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने शुक्रवार देर रात नई गाइडलाइन जारी कर इस बार और ज्यादा सख्ती बढ़ाई है। इस बार इसे 'रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े' का नाम दिया गया है। शादियों में 50 की जगह केवल 31 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। बैंड वालों की संख्या से अलग रखा है। शादी के लिए एसडीएम को सूचना देने के साथ आने वाले मेहमानों की लिस्ट पहले देनी होगी। इस लिस्ट में शामिल लोगों के अलावा और कोई शादी में नहीं जा सकेगा। शनिवार व रविवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा।

वीकेंड पर दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा

वीकेंड पर दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। नई गाइडलाइन में पुरानी बंदिशों को ही आगे 17 मई तक जारी रखने का फैसला किया है। 17 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सरकार को रेवेन्यू देने वाले विभाग खुले रहेंगे। शराब की दुकानें पहले की तरह सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। फैक्ट्रीज में उत्पादन जारी रहेगा। खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानें, किराना और आटा चक्की सोमवार से शुक्रवार पहले की तरह सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। फल सब्जी के ठेलों को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति रहेगी। मंडियां, फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक सातों दिन खुलेंगी। डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी

  • आम जरूरत की दुकानों के खुलने का समय सुबह 6 से 11 रहेगा।
  • सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक और खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।
  • किसानों के जरूरत की चीजों, खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल सकेंगी।
  • ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे ही खुलेंगी।
  • मंडियां, फल, सब्जियां, फूल-मालाओं की दुकानें हर दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी।
  • फल सब्ज के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति दी है।
  • डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
  • सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
  • मेडिकल स्टोर, मेकिडल उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी
  • सभी खेल मैदान और सार्वजनिक गार्डन अब सुबह 5 बजे से11 बजे तक ही खुले रह सकेंगे।

इन्हें अनुमति

  • प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा रात 8 बजे तक दी जा सकेगी।
  • सभी अस्पताल, वैटरीनरी अस्पताल, इनसे जुड़े कर्मचारी, लैब को अनुमति होगी। इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई कार्ड दिखाने के बाद अनुमति दी जाएगी।
  • बस स्टेंड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर अनुमति होगी।
  • राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले करवाई गई आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।
  • - ट्रकों और दूसरे सामान ढोने वाले वाहनों और उनमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी।
  • - वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी।
  • - पहले से तय प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी।
  •  - अंतिम संस्कार में पहले की तरह 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।

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